हरियाणा किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना: जो भी किसान स्वयं का ट्रैक्टर खरीदना चाहते है उनके लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दे कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए एक शानदार योजना लागू की गई है। अतः इस योजना का नाम हरियाणा किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना है। जिसके अंतर्गत लाभार्थी किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी प्रदान किए जाने का प्रवधान है।
बता दे इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी चल रही है जो कि 11 मार्च 2024 तक समाप्त हो जाएगी ऐसे मे अंतिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन देना सुनिश्चित करे। क्योंकि आवेदन करने के बाद ही आप ट्रैक्टर खरीदकर पर सरकार द्वारा सब्सिडी का लाभ अर्जित कर सकते है। अतः आज के इस लेख मे इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी के साथ आवेदन प्रक्रिया की भी सम्पूर्ण जानकारी विस्तारपूर्वक प्रस्तुत की गई है। ऐसे मे आप लेख को अंत तक पूरा अवश्य पढे।
आज के समय मे ट्रैक्टर खरीदना लगभग सभी किसानों के लिए अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि बढ़ती टेक्नॉलोजी के चलते कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर के माध्यम से काफी तेजी से कम हो सकता है। परंतु बढ़ती हुई महंगाई के कारण ट्रैक्टरों की कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जिससे किसान ट्रैक्टर खरीदेने मे विचार विमर्श करने पर मजबूर हो जाते है।
Contents
- 1 Haryana Kisan Trcator Subsidy Yojana
- 1.1 Haryana Kisan Trcator Subsidy Yojana Overview
- 1.2 हरियाणा किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लाभ
- 1.3 हरियाणा किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की योग्यता
- 1.4 हरियाणा किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- 1.5 हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया
- 1.6 Haryana Kisan Trcator Subsidy Yojana FAQs
Haryana Kisan Trcator Subsidy Yojana
इसके अलावा छोटे किसानों के लिए तो ट्रैक्टर खरीदना असंभव सा हो जाता है। बता दे 45 हॉर्स पावर का ही ट्रैक्टर हमे 5 लाख रुपए से अधिक कीमत मे देखने को मिलता है। अतः किसानों की इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा राज्य की सरकार ने किसानों के लिए हरियाणा किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना लेकर आई है। आगे आपको योजना के अंतर्गत आवेदन देने के लिए योग्यता, दस्तावेज, यदि समस्त जानकारी जानने क मिलेगी।
Haryana Kisan Trcator Subsidy Yojana Overview
योजना का नाम | हरियाणा किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना |
लाभार्थी | राज्य के सभी किसान |
ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ तिथि | जल्द ही उपलब्ध होगी |
आवदेन मोड | ऑनलाइन |
आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि। |
उद्देश्य | नया खरीद ट्रैक्टर पर सब्सिडी प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | https://agriharyana.gov.in/ |
हरियाणा किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लाभ
- हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसानों को उनके सीधे खाते में ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी की राशि प्रदान की जाएगी।
- बता दे अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 45 एचपी और उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर खरीदने पर हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों को चयनित करने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की सहायता ली जाएगी।
- आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति के छोटे एवं मध्यम वर्ग के किसानों को ही लाभ प्रदान किया जा रहा है।
- योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी ही सहजता से बैंक खाते में सब्सिडी की राशि का लाभ प्राप्त हो जाएगा।
हरियाणा किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की योग्यता
- यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हरियाणा राज्य का मूल निवासी किसान होना चाहिए।
- इसके अलावा अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान ही हरियाणा किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं।
- आवेदन के लिए किसान का ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ मे पंजीकरण होना अति महत्वपूर्ण है अन्यथा किसान योजना के लिए आवेदन नहीं दे पाएगा।
- आयु सीमा की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किस की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
हरियाणा किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
जो भी किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
- उम्मीदवार के नाम से मेरी फसल मेरा बुरा पंजीकरण संख्या
- परिवार का पहचान पत्र
- उम्मीदवार का बैंक खाता पासबुक
- उम्मीदवार का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- उम्मीदवार का आधार कार्ड
- शपथ पत्र
- पैन कार्ड
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया
यदि आपने योजना के अंतर्गत अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके 11 मार्च 2024 से पहले अपना आवेदन अवश्य कर दे।
- उम्मीदवार किस को सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर आ जाने के पश्चात आपको फार्मर कॉर्नर में दिखाई दे रहे अप्लाई फॉर एग्रीकल्चर स्कीम्स के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने हरियाणा राज्य की सभी योजनाएं प्रदर्शित हो जाएगी लेकिन आपको हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना को ढूंढना है।
- योजना को ढूंढ कर उस पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक नया पृष्ठ खुल जाएगा, जहां पर आपको Click Here To Registration नाम से विकल्प दिखाई देगा, तो उस पर आप क्लिक कर दें।
- अब इसके बाद क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन पत्र का पृष्ठ प्रदर्शित हो जाएगा, जहां पर आपसे आपकी आवश्यक जानकारी मांगी जाएगी।
- अतः आपको अपनी सभी जानकारियों को भर दे और सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर दे। फिर अंत मे सबमिट विकल्प पर क्लिक कर दे।
किसानों की समस्या के निवारण के लिए हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा हरियाणा किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत राज्य के गरीब अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी की राशि प्रदान की जाएगी। अतः इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी इस लेख में प्रस्तुत की गई है जिसका पालन करके किसान बड़ी आसानी से योजना का लाभ ले सकता है।
Haryana Kisan Trcator Subsidy Yojana FAQs
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
सभी किसान आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के लिए कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे?
इस योजना के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते है तो आपके पास परिवार का पहचान पत्र, उम्मीदवार का बैंक खाता पासबुक, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शपथ पत्र, पैन कार्ड होना चाइए।